शिवरीनारायण: आरोपियों के विरुद्ध धारा 119 (1), 324 (5),326 (8) 351(3).3 (5) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
गिरफ्तार आरोपी
- नरसिंग गोंड उम्र 33 साल
- बनक राम गोंड उम्र 50 साल
- भगत गोंड उम्र 29 साल सभी निवासी राहौद वार्ड नं. 01 थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा विवरण प्रकरण में प्रार्थीया शीतला बाई रत्नाकर हाल मुकाम राहौद द्वारा दिनांक 30.12.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2021 में उन्होंने दयाशंकर गोंड से अरुण कुमार के माध्यम से आबादी भूमि को दिनांक 17.04.25 को लगभग ₹2,50,000/- में खरीदा था, जिस पर झोपड़ी नुमा मकान बनाकर निवास कर रही थीं। आरोपी नरसिंग गोंड, बनक राम गोंड एवं भगत गोंड द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि बताते हुए मकान बनाने के एवज में ₹2 से 2.50 लाख की अवैध मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर दिनांक 30.12.2025 को प्रातः लगभग 11:00 से 11:30 बजे के बीच आरोपियों ने एकराय होकर प्रार्थीया के मकान की दीवार एवं टीन शेड को सब्बल से तोड़फोड़ किया तथा घर में रखे कपड़े, राशन, बर्तन, कुर्सी आदि सामान बाहर निकालकर आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में प्रार्थीया का मकान पूर्णतः जलकर राख हो गया तथा लगभग ₹2,00,000/- का नुकसान हुआ। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे प्रार्थीया व उसके परिजन जान बचाकर मौके से भागे।
रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर आरोपी नरसिंग गोंड, बनक राम गोंड एवं भगत गोंड को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में ASI रामप्रसाद बघेल थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।