सर्वसम्मति से कोल खदान ग्राम सभा में केविरोध में प्रस्ताव पारित किया
जंगल-जल-जमीन पर हमारा अधिकार’ — पाँचवीं अनुसूची और पेसा कानून के तहत ग्रामसभा का ऐलान
धरमजयगढ़ :- ग्राम पंचायत शाहपुर में आज 23 नवंबर 2025 को आयोजित ग्रामसभा ने पाँचवीं अनुसूची (1996) एवं छत्तीसगढ़ पेसा अधिनियम 2022 के संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए प्रस्तावित एसईसीएल ओपन कोल ब्लॉक (कुल रकबा 1677.253 हेक्टेयर) को सर्वसम्मति से पूर्णतः व स्थायी रूप से निरस्त कर दिया।
ग्रामसभा ने स्पष्ट कहा कि ग्राम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन, उद्योग, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, सर्वे या जनसुनवाई पूरी तरह अवैध मानी जाएगी
।ग्रामसभा का बड़ा निर्णय — पाँचवीं अनुसूची और पेसा कानून का हवाला ग्रामसभा ने पेसा अधिनियम 2022 की तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कहा कि भूमि, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों पर अंतिम निर्णय ग्रामसभा का है।
जनजातीय क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग के लिए ग्रामसभा की सहमति सर्वोपरि है।
छोटे बड़े झाड़ के 622.253 हेक्टेयर जंगल,हाथी गलियारा
और ग्राम देवी मां अंबे टिकरा
का अस्तित्व खतरे में पड जाएगा
।
आदिवासी पुरखा देव-स्थलों के विनाश हो जाए
ग्रामसभा ने स्पष्ट कहा कि खनन से जलस्रोत दूषित होंगे, खेती बर्बाद होगी और किसानों की आजीविका समाप्त हो जाएगी।ऐसा विकास हमें मंजूर नहीं जो हमारी जमीन और रोजगार छीन ले।”
ग्रामीणों ने अपने अस्तित्व, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की लड़ाई का हिस्सा बताया।