
नई दिल्ली। देशभर के बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब किसी भी बैंक खाते, लॉकर या जमा योजना में ग्राहक एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) रख सकेंगे है यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खाताधारक के निधन के बाद बैंक में जमा राशि या लॉकर की संपत्ति को पाने में परिवार को कोई परेशानी न हो।:— क्या है नया नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देश के तहत अब बैंक ग्राहक अपने खाते या लॉकर में चार तक नॉमिनी जोड़ सकेंगे है पहले केवल एक नॉमिनी रखने की अनुमति थी लेकिन जिससे मृत्यु के बाद संपत्ति के दावे में कई बार विवाद या देरी होती थी।ग्राहक अब दो तरीकों से नॉमिनी तय कर सकते हैं:1. समवर्ती नामांकन (Concurrent Nomination): सभी नॉमिनी को एक साथ नामित किया जा सकेगा और उनके हिस्से (percentage) तय किए जा सकेंगे।2. उत्तराधिकार नामांकन (Successive Nomination): अगर पहला नॉमिनी जीवित न हो तो क्रम से अगला नॉमिनी दावा कर सकेगा। यह विकल्प खासकर लॉकर और सुरक्षित कस्टडी खातों पर लागू होगा।:— कब लागू होगा (When)यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा और सभी बैंकों को इससे पहले अपनी सिस्टम प्रक्रिया और फॉर्म अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था सभी बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, 1 नवंबर से बैंक खातों में 4 नॉमिनी रखने का नियम लागू होगा अब ग्राहक एक से अधिक लोगों को बना सकेंगे है नॉमिनी, पैसों के दावे में अब नहीं होगी दिक्कतभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देश के तहत अब बैंक ग्राहक अपने खाते या लॉकर में चार तक नॉमिनी जोड़ सकेंगे।पहले केवल एक नॉमिनी रखने की अनुमति थीयह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। सभी बैंकों को इससे पहले अपनी सिस्टम प्रक्रिया और फॉर्म अपडेट करने के निर्देश दिए गए है यह व्यवस्था सभी बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लॉकर और सुरक्षित कस्टडी सेवाओं पर लागू होगी — चाहे खाता किसी भी सरकारी, निजी या सहकारी बैंक में हो।