
थाना : खरोरा जिला : रायपुर मुख्य बिंदु :प्राणघातक हमले में शामिल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।आरोपी पोषण धीवर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त।आरोपी इमरान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन जप्त।02 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को भी प्रकरण में शामिल किया गया।अप.क्र. : 48/26धारा : 191(2), 192(3), 190, 296, 109(1), 249 BNS एवं 25, 27 आर्म्स एक्टगिरफ्तार आरोपीगण का विवरण :पोषण लाल धीवर, पिता मुरारी लाल धीवर, उम्र 18 वर्ष 04 माहनिवासी – रायखेड़ा भाटापारा, वार्ड क्र. 20, थाना खरोरा, जिला रायपुरमनीष वर्मा, पिता कुमार वर्मा, उम्र 20 वर्षनिवासी – पलारी सरस्वती चौक, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजारहाल पता – ग्राम चिचोली, मोहनी मोंगरा ढाबा, थाना खरोरा, जिला रायपुरजितेन्द्र बांधे, पिता रामप्रसाद बांधे, उम्र 27 वर्षनिवासी – नवागांव, वार्ड क्र. 08, सतनामी पारा, थाना खरोरा, जिला रायपुरराज उर्फ राजा ध्रुव, पिता तोरण ध्रुव, उम्र 23 वर्षनिवासी – रायखेड़ा, गुड़ियारी पारा, थाना खरोरा, जिला रायपुरप्रवीण ध्रुव, पिता शिवप्रसाद ध्रुव, उम्र 19 वर्षनिवासी – रायखेड़ा भाटापारा, थाना खरोरा, जिला रायपुरइमरान खान उर्फ इमरान हसन, पिता शाहीद खान उर्फ सिकंदर, उम्र 21 वर्षनिवासी – वार्ड क्र. 12, थाना खरोरा, जिला रायपुर+ 02 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक
कार्रवाई का विवरण :पुलिस अधीक्षक महोदया श्वेता सिन्हा श्रीवास्तव के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई की गई।दिनांक 24/01/2026 को प्रार्थी द्वारा थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 23/01/2026 को ग्राम रायखेड़ा स्थित चितावर मंदिर के पास मढ़ई मेला कार्यक्रम के दौरान रात्रि में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान रात्रि लगभग 02:30 बजे, ग्राम मुरा निवासी अजीत घृतलहरे अपने अन्य साथियों के साथ काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 22 U 4751 से वहाँ पहुँचा और रास्ते में वाहन खड़ा कर दिया।रास्ता अवरुद्ध होने पर प्रार्थी द्वारा वाहन हटाने के लिए कहने पर आरोपीगण नाराज होकर धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात अजीत घृतलहरे अपने अन्य साथियों के साथ वापस आया और चितावर मंदिर के पास प्रार्थी एवं चन्द्रकांत वर्मा के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला किया।इस दौरान अजीत घृतलहरे एवं उसके साथियों द्वारा धारदार चाकू से चन्द्रकांत वर्मा के पेट में प्राणघातक हमला किया गया,

जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। वहीं आरोपी पोषण लाल धीवर द्वारा प्रार्थी के दाहिने पैर की जांघ, बाएं घुटने, सिर एवं कान पर धारदार चाकू से गंभीर चोटें पहुंचाई गईं।प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी पोषण धीवर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त किया गया, जिसके आधार पर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई। आरोपी इमरान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन जप्त किया गया। अन्य आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर उनके परिजनों को सूचना दी गई।सभी 06 आरोपियों एवं 02 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को पृथक-पृथक न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में फरार आरोपी अजीत घृतलहरे एवं अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर लगातार तलाश की जा रही है।