कोरबा। विधिक मापविज्ञान विभाग ने कोरबा जिले में पदस्थ निरीक्षक कु. नेहा साहू को गंभीर लापरवाही के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है।
आदेश क्रमांक 687/स्थापना/वि.मा./2025 के अनुसार, निरीक्षक नेहा साहू ने विभागीय पोर्टल पर प्राप्त 82 आवेदन पत्रों का सत्यापन निर्धारित समय में नहीं किया। ये आवेदन न्यूनतम 19 दिनों से लेकर 102 दिनों तक बिना कार्यवाही के लंबित पड़े रहे।
जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सत्यापन एवं मुद्रांकन से जुड़ी सेवाओं के लिए 15 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न करना सेवा कर्तव्यों की अवहेलना माना गया है।
विभाग ने इसे कर्तव्य में गंभीर लापरवाही और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है, जिसके चलते निरीक्षक नेहा साहू के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।